समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है. हाईकोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आपराधिक अपील लंबित रहने तक उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.यह मामला रामपुर के गंज थाने में दर्ज एक पुराना प्रकरण है. अगस्त 2019 में अबरार नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थ।
दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उसके साथ मारपीट की, मकान में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी थी. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसका मकान गिरवा दिया था. इस केस में सह-आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी कोर्ट ने जमानत मिली . इस मामले में 12 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है.