नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने से संबंधित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह चार हफ्तों के भीतर अपने पक्ष में जवाब दाखिल करे। इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख बाद में तय की जाएगी।
चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें शिक्षाविद् जहूर अहमद भट और समाज-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक द्वारा दायर याचिकाएं शामिल थीं।
केन्द्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई टालने की मांग की। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर परामर्श चल रहा है। कोर्ट ने पहलगाम घटना का जिक्र किया, हालांकि पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।