कोल्ड ड्रिंक-सिगरेट से तंबाकू तक ‘सिन गुड्स’ पर लगेगा 40% जीएसटी

GST काउंसिल ने बड़ा बदलाव कर दिया है. कुछ चीजों को सबसे हाई टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया गया है. अब सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर अब 40% GST लगेगा. यानी जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या सिगरेट जैसी चीजें पसंद हैं, उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. सबसे पहले साफ कर दें कि शराब पर GST लागू नहीं होता. राज्यों के अपने टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लगते हैं. इसलिए इस बार शराब पर सीधे तौर पर GST का असर नहीं पड़ेगा.


लेकिन बाकी सिन गुड्स पर टैक्स बढ़ने से सरकार की कमाई बढ़ेगी और यूजर्स को जेब ढीली होगी।
फेमस ब्रांड्स जैसे कोका-कोला और पेप्सी समेत सभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर अब 28% की जगह 40% टैक्स लगेगा. कैफिनेटेड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक भी इसी लिस्ट में आ गए हैं. यानी अब यह ड्रिंक्स पहले से काफी महंगे हो जाएंगे.


शुगर वाले और फ्लेवर वाले ड्रिंक्स पर भी टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. हालांकि, फल के गूदे या जूस बेस्ड ड्रिंक ,जो कार्बोनेटेड नहीं हैं उन पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है. सोया मिल्क और प्लांट-बेस्ड मिल्क पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है.