इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब वाराणसी की अदालत में उनके खिलाफ दायर रिविजन याचिका की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
मामला जुलाई 2024 का है, जब राहुल गांधी ने अमेरिका के तीन दिवसीय दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सिख समुदाय को पगड़ी पहनने, कर (स्टील का कड़ा) धारण करने और गुरुद्वारों में जाने से रोका जा रहा है। उनके इस बयान को लेकर वाराणसी में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था।
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट में इस मामले का सामना करना होगा।