बुरहानपुर जिले में दीपावली 2025 के अवसर पर पटाखों की अस्थायी बिक्री के लिए प्रशासन ने आवश्यक नियम और प्रक्रिया घोषित की है। इसके तहत दीपावली पर आतिशबाजी (पटाखे) बेचने और रखने के लिए दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में इच्छुक लोग 5 अक्टूबर 2025 तक एमपी ई-सर्विसेस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बुरहानपुर प्रशासन ने इस अवसर पर दुकानों की व्यवस्था के लिए विशेष स्थान तय किए हैं, जहां केवल लाइसेंसधारी ही पटाखे बेच सकेंगे।
अपर कलेक्टर वीरसिंह चौहान ने बताया कि लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। इनमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थल नक्शा, शपथ पत्र, पिछले साल (2024) की अनुज्ञप्ति की प्रति और थाना प्रभारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र शामिल हैं। यदि कोई आवेदनकर्ता पिछले साल का लाइसेंस संलग्न नहीं करता है, तो उसे नए आवेदक की तरह माना जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद रसीद की हस्ताक्षरित प्रति और सभी आवश्यक दस्तावेज उसी दिन जिला कार्यालय में जमा करना भी अनिवार्य है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल एमपी ई-सर्विसेस पोर्टल के माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।
इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पटाखों की बिक्री केवल स्थानीय प्रशासन या निकाय द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही की जा सकती है। आवेदन में आवेदक को सिर्फ शहर या गांव का नाम दर्ज करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। समय पर आवेदन करने वाले ही लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।
इस पहल से न केवल दीपावली के समय पटाखों की बिक्री नियंत्रित होगी बल्कि अवैध व्यापार और सुरक्षा संबंधी परेशानियों को भी कम करने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से अनुरोध किया है कि निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही पटाखों की बिक्री और खरीदारी करें, ताकि त्योहार सुरक्षित और आनंदपूर्ण रूप से मनाया जा सके।