IRCTC होटल घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) होटल घोटाले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रांची और पुरी स्थित IRCTC होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा है।

लालू प्रसाद यादव उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (गुंडा साजिश) और धारा 13(2) के तहत आरोपित किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ठेकों के आवंटन में अनियमितताएं कीं।
राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इन दोनों पर भी धारा 420 और 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने साजिश रचकर ठेकों के आवंटन में अनियमितताओं को बढ़ावा दिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोयल ने आरोप तय करते हुए कहा कि आरोपियों ने साजिश रचकर और अपने पद का दुरुपयोग करके ठेकों के आवंटन में अनियमितताएं कीं। अदालत ने सभी आरोपियों को आगामी सुनवाई के लिए तलब किया है।
तेजस्वी यादव ने आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा कि यह सब आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। उन्होंने अपने पिता को ‘मैनेजमेंट गुरु’ बताते हुए कहा कि यह आरोप निराधार हैं।

लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अदालत में सभी आरोपों से इनकार किया और मामले में अपनी बेगुनाही का दावा किया।यह मामला बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरोप तय होने से RJD और महागठबंधन की छवि पर असर पड़ सकता है।

अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जब सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।यह मामला बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, और इसके परिणाम आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।